Updated August 13th, 2022 at 15:26 IST
Punjab: सीएम भगवंत मान ने 'एक विधायक एक पेंशन' अधिनियम किया लागू; 19.53 करोड़ रुपये टैक्स बचाने की उम्मीद जताई
पंजाब सरकार ने शनिवार, 13 अगस्त को राज्य में 'एक विधायक एक पेंशन' अधिनियम लागू किया है।
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पंजाब सरकार ने शनिवार, 13 अगस्त को राज्य में 'एक विधायक एक पेंशन' अधिनियम लागू किया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी इस बिल को अपनी सहमति दी है, जिसके बाद इस अधिनियम को लागू किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी और लिखा कि राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल से जनता के बहुत सारे कर को बचाया जा सकेगा।
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सीएम भगवंत मान ने राज्य अधिसूचना के साथ ट्वीट किया
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल ने "एक विधायक-एक पेंशन" विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य अधिसूचना।
क्या है 'एक विधायक-एक पेंशन' बिल?
2 मई को आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने "एक विधायक, एक पेंशन" कदम को मंजूरी दी, जो पूर्व विधायकों को उनके द्वारा दी गई सेवा की संख्या के बावजूद एकल पेंशन के लिए पात्र बनाता है। राज्यपाल पुरोहित ने 25 मई को अध्यादेश वापस कर राज्य सरकार से पंजाब विधानसभा के जून सत्र में विधेयक पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद, पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 को जुलाई में विधानसभा द्वारा पेश करके पारित किया गया।
इस विधेयक में कहा गया है कि "पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य संशोधन विधेयक का उद्देश्य विधानसभा के सदस्यों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना है (चाहे कितनी भी बार सेवा दी गई हो)।"
बता दें, पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने से राज्य सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। आप सरकार ने पहले "एक विधायक, एक पेंशन" कन्सेप्ट की घोषणा की थी और कहा था कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। इस बिल को कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पेश किया।
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Published August 13th, 2022 at 15:26 IST
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