Updated September 23rd, 2018 at 16:30 IST
अगस्ता वेस्टलैंड केस: दुबई कोर्ट ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के भारत में प्रत्यर्पण का दिया आदेश ..
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के भारत में प्रत्यर्पण का आदेश दिया है.
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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के भारत में प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. सूत्रों ने रिपब्लिक टीवी को बताया है कि 'ऑर्डर' किसी भी पार्टी द्वारा अपील नहीं की जा सकती है और भारतीय अधिकारियों को दुबई अदालत द्वारा पारित आदेश को पालन करने की आवश्यकता है. बता दें, अदालत के द्वारा जारी किए गए 4 पन्ने के फैसले की कॉपी रिपब्लिक टीवी के पास मौजूद है.
गौरतलब है कि क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण की सुनवाई 2 सितंबर को हुई थी. इस सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ कोई केस नहीं है और इटली की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है. भारत की तरफ से मौजूद वकील ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का महत्वपूर्ण शख्स है. दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
UAE कोर्ट का ये फैसला भारतीय एजेंसियों CBI और ED के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. साल 2016 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में ED ने कथित रूप से क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता वेस्टलैंड से EUR 30 million (लगभग 225 करोड़ रुपए ) लेने का आरोप लगाया है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि ये पैसा और कुछ नहीं, बल्कि कंपनी के द्वारा 12 हेलीकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए दी गई 'रिश्वत' थी.
बता दें, मिशेल तीन बिचौलियों में से एक है. ईडी और CBI अन्य दो बिचौलियों गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा की जांच में भी जुटा हुआ है. दोनों ही एजेंसियों ने कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के बाद इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है.
इससे पहले 28 जुलाई को क्रिश्चियन मिशेल ने सुनवाई के दौरान दुबई की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. रिपब्लिक टीवी को जांच कर रही टॉप एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि केस से संबंधित सभी कागजातों को पहले ही जमा कर दिया गया था, उन दस्तावेजों पर संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया था.
ईडी के सूत्रों ने कहा था 'सबूतों को पिछले साल ही पेश कर दिया गया था.. कुछ महीने पहले भी कुछ अन्य कागजातों को सौंपा गया.. उनके वकीलों के द्वारा गलतफहमी फैलाई जा रही है कि सबूतों को अभी तक पेश नहीं किया गया है.'
सूत्रों ने कहा, ''इस मामले में रविवार को हो रही सुनवाई के लिए भारत अपनी कमर कस चुका है.. अभी तक संयुक्त अरब अमीरात से सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली है. यह एक कानूनी मामला है, इसलिए भारत प्रक्रिया के अनुसार जाकर बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के जमानत का विरोध करेगा.''
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Published September 19th, 2018 at 10:03 IST
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