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Updated January 17th, 2019 at 12:55 IST

मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार, कोर्ट के फैसले में ''सुप्रीम'' राहत

महाराष्ट्र की फणनवीस सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है.

Reported by: Ayush Sinha
| Image:self
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डांस बार को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत का 'सुप्रीम फैसला' आ चुका है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इसे डांस बार के लिए एक बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है. फैसले के अनुसार मुंबई में एक बार फिर डांस बार खुल सकेंगे. कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं. शर्तों के आधार पर डांस बार खोलने की इजाज़त मिली है.

महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों की वजह से बार मालिकों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था. जिसके चलते मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था. कोर्ट के फैसले में तकरीबन उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है. लेकर डांस बार के मालिकों ने कहा था कि यहां अश्लीलता नहीं फैलाई जाती है. उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि उन्हें इसके चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

महाराष्ट्र की फणनवीस सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सीसीटीवी, बैरिकेटिंग लगाने जैसे नियमों को एक बड़ा झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि डांसर को अलग से टिप नहीं दी जा सकती है और ना ही उनपर पैसे उछाले जा सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने अश्लीलता की परिभाषा बरकरार रखते हुए कड़े शब्दों में अश्लीलता पर रोक लगाई गई है. कोर्ट ने बार डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज कर दी है

दरअसल डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त में ये नियम बनाया गया था कि स्टेज पर बैरिकेटिंग बनाया जाए और उसी बैरिकेटिंग के अंदर बार-बालाएं डांस कर सकेंगी. इस क्लॉज़ को सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया है. 

CCTV हटाने के आदेश..

सुप्रीम कोर्ट ने डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम को भी रद्द कर दिया है. बता दें, नए नियम में सीसीटीवी लगाने का क्लॉज था लेकिन बार मालिकों का आरोप था कि इसके चलते प्राइवेसी प्रभावित होती थी. बिजनेस में परेशानिया होती थी. बार गर्ल्स को भी परेशानियां होती थी. कस्टमर्स कैमरे को देखकर बार में नहीं आता था. जिसके चलते कई बार-बालाएं भी पलायन कर गईं.

रात 11.30 बजे का आखिरी वक्त..

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि मुंबई में रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकते हैं. और दो टूक देते हुए कोर्ट ने कहा डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की फणनवीस सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है।

नए कानून के अनुसार, बार केवल शाम 6:30 से रात 11:30 बजे तक ही खुल सकते हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है.

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Published January 17th, 2019 at 12:44 IST

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