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Updated September 19th, 2018 at 13:24 IST

Triple Talaq LIVE: तीन तलाक पर मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी ..

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा.

Reported by: Gaurav Kumar
| Image:self
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मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. बता दें, पिछले दो सत्र से ये बिल राज्यसभा में अटका हुआ था. ये बिल लोकसभा में पहले से ही पास हो चुका है. विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी इस बिल में कुछ बदलाव करना चाहती हैं यही वजह है थी कि ये बिल राज्यसभा में अटका हुआ था. वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'वोट बैंक की राजनीति के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने तीन तलाक बिल को अपना समर्थन नहीं दिया'

वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज जब तीन तलाक खत्म हो चुका है तो अब अगला मामला जो है वो है मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का है.. इनको मुस्लिम पति की संपत्ति से भत्ते का अधिकार मिल जाए .. बच्चों को पालने का परिवार के पालन पोषण का अपने भरण और पोषण का पूरा अधिकार मिले और जो पति ये न दे पाए उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो .. पर मोदी सरकार ऐसा करने से बच रही है.. वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले .. इसलिए वो, जो संसोधन हमने दिए थे कि आप संपत्ती को अटैच कीजिए.. अगर व्यक्ति जेल चला जाएगा तो उस गरीब असहाय मुस्लिम महिला को भत्ता कौन देगा.. उसके बच्चे का खर्चा कौन देगा.?

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ती देसाई का कहना है कि, ''अध्यादेश को मंजूरी मिली है.. इसपर किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए.. कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए .. ये महिलाओं की जीत है.''

बता दें, तीन तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार का रुख हमेशा से ही साफ रहा है. केंद्र सरकार तीन तलाक के बिल को पास करवाने के लिए हरसंभव कोशिश करती रही लेकिन विपक्ष के हंगामे और विरोध के कारण बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका था.  इसलिए केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर अध्यादेश लाना पड़ा. 

बता दें, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को उनके शौहर के द्वारा फोन तो कभी व्हाट्सऐप पर तीन तलाक दिया जाता था. इसी को लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां पर तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया था.

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Published September 19th, 2018 at 13:04 IST

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