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Updated April 22nd, 2019 at 13:23 IST

'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी ने SC से मांगी माफी, कहा- चुनाव प्रचार के जोश में दिया था बयान

दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर प्रतिक्रिया दी

Reported by: Neeraj Chouhan
| Image:self
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लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस को  जोर का झटका लगा है।  राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार पर भ्रष्टचार का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। 

दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर हलफनामा दायर कर राफेल फैसले पर अपनी टिप्पणियों के लिए खेद जताया और कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के जोश में टिप्पणी की थी जिसका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया ।

बता दें, इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राफेल सौदे पर उसके फैसले के बारे में राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणियां ‘‘गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मत्थे मढ़ी गयी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को 22 अप्रैल तक इस बारे में जवाब देने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर गौर करेगी। इसमें गांधी ने शीर्ष अदालत के हवाले से कुछ टिप्पणियां की हैं जो राफेल फैसले में नहीं हैं। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा था, ‘‘ हम यह स्पष्ट करते हैं कि गांधी ने अपने कथित भाषण और टिप्पणियों में जिस राय , मत अथवा निष्कर्ष को शीर्ष अदालत के हवाले से बताया है उन्हें गलत तरीके से शीर्ष अदालत का बताया गया है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि न्यायालय के समक्ष चुनिन्दा दस्तावेजों की स्वीकार्यता को लेकर फैसला करते समय ऐसी टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं था जिन पर अटार्नी जनरल ने आपत्ति की थी। 

इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। दरअसल लेखी ने अपनी याचिका में कहा कि गांधी ने अपनी निजी टिप्पणियों को शीर्ष न्यायालय द्वारा किया गया बताया और लोगों के मन में गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की।

लेखी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी कि ‘‘अब उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया, चौकीदार चोर है।’’ 

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Published April 22nd, 2019 at 12:45 IST

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