Updated February 14th, 2019 at 13:17 IST

सर्वोच्च अदालत के फैसले से बौखलाई AAP, कहा- ''सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा समाप्त कर दी है''

साफ है कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आप नेता संजय सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट करके अपनी बौखलाहट का नज़ारा पेश किया है।

Reported by: Ayush Sinha
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दिल्ली और एलजी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आप नेता ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा समाप्त कर दी है।

साफ है कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आप नेता संजय सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट करके अपनी बौखलाहट का नज़ारा पेश किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ''क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा समाप्त कर दी है? "न्याय में विलम्ब न्याय नही है" जज को जनता भगवान मानती है लेकिन भगवान भी इंसाफ़ करने में विफल है।''

संजय सिंह यहीं नहीं रुके इसके बाद ट्वीट करके उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया और नही राग अलापने लगे जो राहुल गांधी अलापते आए हैं। संजय सिंह ने लिखा, ''क्या मोदी जी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट निर्णय नही देता? राफ़ेल में खुला भ्रष्टाचार हुआ केन्द्र सरकार ने SC में झूठ बोला पर SC ख़ामोश ? CBI पर SC ने निर्णय दिया या मज़ाक़ किया? दिल्ली की करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया सुप्रीम कोर्ट है या नायब तहसीलदार कोर्ट?''

बता दें, LG और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक जमीन, लॉ, पुलिस पर अधिकार केंद्र का रहेगा जबकि और कई एक्जीक्यूटिव अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गए हैं। लेकिन ट्रांसफर,पोस्टिंग पर जजों की राय अलग-अलग रही। एक तरीके से देखें तो मामला 50-50 रहा..

केजरीवाल सरकार को क्या मिला?

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिल्ली सरकार को  एक्जीक्यूटिव अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसके अलावा निदेशक स्तर की नियुक्ति दिल्ली के सीएम कर सकते हैं और कृषि भूमि का रेट भी दिल्ली के सीएम तय कर सकते हैं।

LG को क्या मिला?

  • देश की सर्वोच्च अदालत के इस बड़े फैसले में ये साफ किया गया है कि जमीन, पुलिस, लॉ केंद्र के पास रहेगा। और सचिव स्तर की नियुक्ति एलजी कर सकते हैं। साथ ही जज सीकरी ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना सही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें..

अदालत ने ये साफ किया कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी केंद्र के पास रहेगा। हालांकि ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर जजों में मतभेद देखने को मिला, 2 जजों की अलग-अलग राय थी इसे सुलझाने के लिए मामला तीन जजों की बेंच के पास जाएगा।

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हालांकि इस प्रतिक्रिया के बाद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि केजरीवाल सरकार इसे अपनी हार के तौर पर देख रही है।

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Published February 14th, 2019 at 13:02 IST

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