Updated September 14th, 2018 at 13:39 IST
ISRO जासूसी कांड में निर्दोष साबित हुए नंबी नारायणन, SC ने कहा- उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया और मानसिक प्रताड़ना दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया...
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया. बता दें, ये याचिका नंबी नारायणन के द्वारा पुलिस अफसरों के खिलाफ दायर की थी. जिन्होंने उनके ऊपर जासूसी का केस किया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायणन को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था और उनके साथ ज्यादती हुई. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले में नारायणन को आरोपित किए जाने की जांच के लिए अपने पूर्व न्यायामूर्ति डी के जैन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल गठित किया.
वहीं रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए इसरो के वैज्ञानिक ने कहा है कि ''मैं खुश हूं.. ये काफी लंबा केस था. ये हमारा सिस्टम अचानक कल से बेहतर हो गया.. मैं अभी पूरा जजमेंट पढ़ूंगा..मुझे डेमेज अमाउंट नहीं चाहिए.. मैं बस चाहता हूं कि आरोपी को सजा मिले.. इसपर रिएक्ट करना काफी ज्लदबाजी होगी.. मैं शाम को इस पूरे मामले पर बात करूंगा.''
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविल्कर ने जुलाई में ही इस आदेश को सुरक्षित कर लिया था. बता दें, पूर्व वैज्ञानिक को 30 नवंबर 1994 को गिरफ्तार किया गया था. उनपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'Flight Test data' को लीक किया है और उसकी जानकारी मालदीव जैसे देश को दी है.
नंबी नारायणन केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एपेक्स कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पूर्व DGP Siby Mathews और पूर्व SPs K K Joshua और S Vijayan ऐसे ऑफिसर थे जो इस मामले से जुड़े हुए थे और बेवजह उन्हें फंसा रहे थे. इसके साथ ही नंबी नारायणन ने केरल की पुलिस और IB पर उन्हें टॉर्चर करने और जबरदस्ती बयान दिलवाने का आरोप भी लगाया.
नारायणन ने कहा है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जांच के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. ये सब लोग फिलहाल अपने-अपने पदों से रिटायर हो चुके हैं. नांबी नारायणन चाहते हैं कि सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
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Published September 14th, 2018 at 13:39 IST