Updated March 28th, 2024 at 16:48 IST
Breaking: अरविंद केजरीवाल फिलहाल CM बने रहेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट में पद से हटाने वाली याचिका खारिज
Delhi News: अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हिंदू सेना की अर्जी पर सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल रहे।
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राजनीतिक मामले में नहीं पड़ेगी अदालत: दिल्ली HC
अदालत ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और कार्यपालिका इस मामले को देखेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि वो इस राजनीतिक मामले में नहीं पडेगा।
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अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछे सवाल
अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानूनी बाधा बताएं। अदालत ने पूछा कि व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन वो अलग बात है। कानूनी बाधा कहां है?
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बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति बनाने से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उनकी ईडी को हिरासत को एक अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।
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Published March 28th, 2024 at 13:26 IST
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