Updated April 17th, 2024 at 19:08 IST
'मदद के लिए चिल्लाता रहा भतीजा, लेकिन...' पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में एक्शन, FIR दर्ज
Akola के अकोट शहर पुलिस थाने से जुड़े इन दोनों पुलिसकर्मियों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके सहयोगी दो कांस्टेबल का पता नहीं चल सका है।
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Maharashtra, Akola News: महाराष्ट्र के अकोला जिले में इस साल जनवरी में 19 वर्षीय किशोर की हिरासत में मौत के मामले में एक पुलिस उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अकोला के अकोट शहर पुलिस थाने से जुड़े इन दोनों पुलिसकर्मियों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके सहयोगी दो कांस्टेबल का पता नहीं चल सका है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतक गोवर्धन हरमकर के चाचा सुखदेव हरमकर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके भतीजे गोवर्धन, जो अकोट में एक मजदूर के रूप में काम करता था, को 15 जनवरी को उपनिरीक्षक राजेश जवारे और अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी अपराध में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया था।
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मदद के लिए चिल्लाता रहा भतीजा, लेकिन...
शिकायत में कहा गया है कि 16 जनवरी को उसे और गोवर्धन को पुलिस थाने में पीटा गया था। शिकायत के मुताबिक, गोवर्धन पर लाठी से हमला किया गया और उसके साथ क्रूरता बरती गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सुखदेव ने अपनी शिकायत में कहा कि उनका भतीजा उनसे मदद मांगने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वह असहाय थे और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके।
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हत्या के आरोप में दर्ज हुआ मामला
शिकायत में कहा गया है कि जैसे ही गोवर्धन की तबीयत बिगड़ी उसे पहले तो अकोट के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और बाद में सरकारी अस्पताल में ले जाने के बजाय अकोला शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कहा गया है कि अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सुखदेव हरमकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) रामनाथ पोकले के पास पहुंचे और मृतक की चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर 16 अप्रैल को हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया।
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2 कांस्टेबल पर इन धराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उपनिरीक्षक जवारे और कांस्टेबल चंद्र प्रकाश सोलंकी को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा आगे की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो और कांस्टेबल पर मामला दर्ज किया गया है और उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Published April 17th, 2024 at 19:07 IST
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