Updated December 27th, 2018 at 19:44 IST
तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित, सदन से कांग्रेस का वॉकआउट
तीन तलाक रोधी विधेयक पर लोकसभा में पारित कर दिया गया है. संसद में बिल को लेकर काफी नोंक-झोंक के बीच विधेयक आखिरकार पास हो गया.
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तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है. संसद में बिल को लेकर काफी नोंक-झोंक के बीच विधेयक आखिरकार पास हो गया. इस विधेयक को मुस्लिम समाज से जुड़ी एक बार में तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया है.
लोकसभा ने ट्रिपल तलाक बिल को 245 Ayes, 11 Noes के साथ पारित किया. सदन स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले प्रेमचंद्रन, असदुद्दीन ओवैसी, बीजेडी के भर्तृहरि महताब द्वारा संशोधन की मांग की गई. लेकिन संसद में वोटिंग के दौरान संख्या बल विधेयक के पक्ष में था जिसके चलते बिल को पारित कर दिया गया.
बता दें, काफी घमासान के बीच सरकार और विपक्ष अपने रुख पर अड़ी रही. और आखिरकार लोकसभा में विधेयक पारित हो गया. इस बीच विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग का सिलसिला जोरों पर था.
कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ''हर कोई जेपीसी की मांग कर रहा है'' हालांकि सरकार के पक्ष में फैसला जाता देख, कांग्रेस जेपीसी की मांग रखने के बाद बाहर चली गई. इसके साथ ही AIADMK ने भी सदन से वॉक आउट कर दिया.
बिल के पक्ष में बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयक रखरखाव पर निर्णय लेने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है. मजिस्ट्रेट भी पीड़िता की सुनवाई के बाद ही जमानत पर फैसला करेगा.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ने भी ट्रिपल तालक को वैध बनाया और कुछ परिस्थितियों में इसके अपराधीकरण की अनुमति दी. यहां तक कि पाकिस्तान ट्रिपल तालक का अपराधीकरण करने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम नारी शक्ति को समझते हैं. हम अपने देश में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं. विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है.
मंत्री ने बोला, ''मुझे कोई ठोस सुझाव नहीं मिला. सांसदों ने केवल इस मुद्दे को उठाया और हमें इसे कम करने के लिए कहा''
इसके अलावा विधेयक के विरोध में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके पास मुस्लिम महिला के लिए कोई मानवता नहीं है. वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. शायरा बानो अब बीजेपी में हैं. आपने उसके लिए क्या किया? कृपया हमें बताएं. अब एमजे अकबर कहां हैं? उन्होंने इस संसद में ट्रिपल तालक पर एक व्याख्यान दिया था.
उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी किसी दुर्घटना में किसी को मार देता है तो उसे दो साल की जेल होगी. लेकिन ट्रिपल तालक बिल में दोषी पाए गए व्यक्ति को तीन साल की जेल होगी.
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा, ''अगर इस्लामिक इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया. जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक़ दिया है? और जब व्यक्ति ने स्वीकार तो उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई. इसका मतलब इस्लामिक कानून का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक़-ए-बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है महिलाओं के खिलाफ''
इस बीच एक सदस्य में ईरानी पर तंज कसा तो उन्होंने कहा, ''आप हज़रत साहेब का नाम मेरे मुह से सुनना चाहते हैं. तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुह से सुनना चाहूंगी साहब कभी दम हो तो सुना दीजिएगा.''
कुल मिलाकर लोकसभा में जुबानी घमासान के बाद तीन तलाक विधेयक पारित हो गया. अब इस बिल को राज्य सभा में पेश किया जाएगा.
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Published December 27th, 2018 at 19:37 IST
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