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Updated January 25th, 2023 at 20:13 IST

फिर मुश्किल में फंसे टीएमसी नेता साकेत गोखले, क्राउडफंडिंग ‘दुरुपयोग’ मामले में ED ने किया गिरफ्तार

ईडी ने क्राउडफंडिंग से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया है।

Reported by: Deepak Gupta
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ईडी (Enforcement Directorate) ने क्राउडफंडिंग से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में टीएमसी नेता (Trinamool Congress) साकेत गोखले (Saket Gokhale) को गिरफ्तार किया है। साकेत पहले ही एक धोखाधड़ी के मामले में गुजरात की जेल में बंद हैं।  

सूत्रों के मुताबिक, ईडी टीएमसी नेता की रिमांड के लिए अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। अगर ईडी को रिमांड मिल जाती है तो गोखले को पूछताछ के लिए अहमदाबाद ऑफिस ले जाया जाएगा। 

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 30 दिसंबर को साकेत गोखले को क्राउडफंडिंग के जरिए इकठ्ठे किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 467 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अहमदाबाद के एक नागरिक की ओर दाखिल शिकायत के बाद गोखले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसने ऑनलाइन मोड से गोखले को 500 रुपये दान करनेन का दावा किया था।  

पुलिस ने कहा कि “मामला सिर्फ 500 रुपये का नहीं है, क्योंकि टीएमसी नेता ने कथित तौर पर ‘हमारे लोकतंत्र’ मंच के जरिए से 1,700 से अधिक लोगों से 70 लाख रुपये से अधिक इकठ्ठे किए और उस पैसे का इस्तेमाल निजी जरुरतों के लिए किया।”

गुजरात HC ने साकेत गोखले को जमानत देने से किया इनकार

इससे पहले सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने क्राउडफंडिंग के दरुपयोद के मामलें में टीएमसी नेता साकेत गोखले को जमानत देने के इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें चार्जशीट दायर होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। 

हाईकोर्ट के जज समीर दवे ने कहा, “हम चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे।”

बता दें कि, अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत और सत्र अदालत ने हाल ही में गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इसे भी पढ़ें: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने TMC नेता साकेत गोखले को हिरासत में लिया, पहले दो बार इन मामलों में हो चुकी है गिरफ्तारी

टीएमसी नेता की ओर से वरिष्ठ वकील असीम पंड्या ने कहा, “गोखले ने एक ऑनलाइन मंच के जरिए से इकठ्ठे किए धन के उपयोद में कोई जालसाजी का तत्व नहीं था, जिसका उपयोग राजनीतिक दलों ने किया। वह वह निर्दोष है और उसे बलि का बकरा बनाया गया है।

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Published January 25th, 2023 at 20:13 IST

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