Updated November 16th, 2018 at 21:09 IST
चंद्रबाबू नायडू के बाद अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बिना इजाजत CBI की एंट्री पर लगाई रोक
आंध्र प्रदेश की सरकार के बाद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की एंट्री पर रोक लगा दी है.
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आंध्र प्रदेश की सरकार के बाद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की एंट्री पर रोक लगा दी है. ममता बनर्जी का ये फैसला केंद्र के खिलाफ बड़ा झटका माना जा रहा है. दरअसल ममता सरकार ने अधिसूचना जारी किया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI किसी भी मामले की जांच के लिए प्रदेश में एंट्री नहीं कर सकती है.
शुक्रवार को ममता सरकार ने कोर कमेटी के बाद सीबीआई और केंद्र सरकार को इस अधिसूचना की जानकारी दी है. सूत्रों के हवाले से मिली ख़बर के मुताबिक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1946 के मुताबिक कुछ राज्यों में सीबीआई सामान्य रूप से किसी जांच के लिए जा सकती है. लेकि कुछ राज्यों में जांच के लिए जाने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है.
पश्चिम बंगाल सरकार के इस अधिसूचना से पहले राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सीबीआई को सर्वसम्मति थी. जिसे लेकर राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक के बाद सर्वसम्मति वापस ले ली गई है. और अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI जांच के लिए प्रदेश में एंट्री नहीं कर सकती है.
दरअसल शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था. ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने वाली पार्टी है.. नामों को बदलती है, संस्थाओं को बदल रही है लेकिन गेम चेंजर नहीं है.. आज देश खतरे में हैं.. भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने का काम कर रही है उन्होंने इस देश को जन्म दिया है लेकिन सच ये है कि आजादी के समय बीजेपी कहीं नहीं थी.'
इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आंध्र प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने के फैसला का समर्थन किया था. उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए कहा था, 'आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया CBI को राज्य में घुसने नहीं देना अच्छा कदम है.'
बता दें, ममता सरकार से पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की एंट्री पर रोक लगा दी थी. एक नोटिस जारी करते हुए कहा गया था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के CBI राज्य में एंट्री नहीं कर सकती है. इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि अब से सीबीआई किसी भी केस में अगर कोई जांच-पड़ताल करना चाहती है या फिर सर्च ऑपरेशन चलाना चाहती है.. तो इसके लिए सीबीआई को पहले सरकार को बताना होगा, फिर लिखित परमिशन लेनी होगी. बिना इसके किसी भी अधिकारी को राज्य में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा.
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Published November 16th, 2018 at 21:02 IST
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