Updated June 19th, 2021 at 09:54 IST
केंद्र ने की खाद्य सुरक्षा कानून का पालन न करने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई; आदेश जारी
केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उल्लंघन का दोषी ठहराया है।
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'घर-घर राशन वितरण योजना' को लेकर चल रहे विवाद के बीच, केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उल्लंघन का दोषी ठहराया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 17 जून को अरविंद केजरीवाल सरकार को जारी एक आदेश में दिल्ली सरकार पर एनएफएसए की धारा 12 के तहत गारंटीकृत उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को संचालित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
केंद्र ने कहा, "एफपीएस (खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण के लिए) पर ईपीओएस उपकरणों का संचालन न करना, जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 12 का उल्लंघन है। टीपीडीएस के तहत सुधार अधिनियम के तहत पारदर्शिता और सही लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अनिवार्य हैं।"
इसके अलावा, केंद्र ने यह भी कहा कि ईपीओएस उपकरणों के उपयोग को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को 12 से अधिक आदेश जारी किए गए थे, हालांकि, दिल्ली में खाद्यान्न का वितरण अभी भी पुराने और मैनुअल रजिस्टर-आधारित तंत्र का उपयोग करके किया जा रहा है। केंद्र ने कहा कि आप के नेतृत्व वाली सरकार का पालन न करना वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) नीति के कार्यान्वयन को रोक रहा है।
घर-घर राशन वितरण योजना
इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार की राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी को 'जुमला' कहा था, जिसमें कहा गया था कि वितरण में धांधली की गुंजाइश है। वहीं इस संबंध में केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक बार फिर पत्र लिखकर सवाल किया है कि कोरोना काल में योजना को क्यों रोका जा रहा है।
इसे भी पढ़ें: 'घर-घर राशन योजना' पर विवाद: CM केजरीवाल का केंद्र से सवाल- 'अचानक आपने दो दिन पहले इस योजना को क्यों रोक दिया?'
केजरीवाल सरकार ने कहा था कि “कोरोना काल में इस योजना को रोकना गलत है। पिछले तीन वर्षों में चार बार उपराज्यपाल को योजना के कैबिनेट निर्णय के बारे में बताया गया लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। उपराज्यपाल ने फरवरी में इस योजना को लागू करने की अधिसूचना का विरोध भी नहीं किया। उन्हें यह भी पता था कि योजना को मंजूरी मिल गई है और वह लागू होने के कगार पर है।"
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Published June 19th, 2021 at 09:54 IST
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