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Updated November 17th, 2018 at 15:28 IST

CBI की नो-एंट्री के फैसले पर अरुण जेटली का पलटवार, कहा- 'वो डर गए हैं'

पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में CBI की नो-एंट्री के सरकार के फैसले पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने चंद्र बाबू नायडू और ममता बनर्जी पर पलटवार किया है.

Reported by: Ayush Sinha
| Image:self
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घमासान, अधिसूचना और प्रतिबंध... देश की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को लेकर छिड़े घमासान के बीच आंध्र प्रदेश की सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने CBI की एंट्री पर रोक लगा दी है. चंद्र बाबू नायडू और ममता बनर्जी का ये फैसला केंद्र के खिलाफ बड़ा झटका माना जा रहा है. इसी बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दोनों राज्य सरकार के इस फैसले पर पलटवार किया है.

अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा राज्यों से जारी की गई अधिसूचना जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर प्रतिबंध लगाया गया है उसकी निंदा की है.

जेटली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "जिन लोगों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, उन्होंने सीबीआई को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी है"

दरअसल नायडू और ममता सरकार ने अधिसूचना जारी किया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI किसी भी मामले की जांच के लिए प्रदेश में एंट्री नहीं कर सकती है. जिसके बाद राजनीतिक महकमें में हलचल तेज हो गई. 

अरुण जेटली ने इसे डरा हुआ फैसला करार दिया है. जेटली ने संस्थान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि तथ्य ये है कि सीबीआई को गरत करार देने के लिए इस फैसले को अंजाम दिया गया है. "हमारे पास भारत में एक संघीय संरचना है और उस संरचना के तहत, सीबीआई शुरू में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी और फिर कुछ गंभीर मामलों की जांच करनी थी. जब देश में सीबीआई का गठन हुआ, तो यह अनियमितताओं की जांच के उद्देश्य से गठित किया गया था. दोनों  राज्य सरकारों ने ये कदम  कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं"

बता दें, आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की एंट्री पर रोक लगा दी है. एक नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के CBI राज्य में एंट्री नहीं कर सकती है. इसके अलावा शुक्रवार को ममता सरकार ने कोर कमेटी के बाद सीबीआई और केंद्र सरकार को इस अधिसूचना की जानकारी दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1946 के मुताबिक कुछ राज्यों में सीबीआई सामान्य रूप से किसी जांच के लिए जा सकती है. लेकि कुछ राज्यों में जांच के लिए जाने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है. 

इसे भी पढ़ें: चंद्रबाबू नायडू के बाद अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बिना इजाजत CBI की एंट्री पर लगाई रोक

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Published November 17th, 2018 at 15:07 IST

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