Updated January 8th, 2019 at 12:39 IST
'रथ यात्रा' पर BJP Vs ममता सरकार की जंग जारी, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस..
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के आयोजन की अनुमति को लेकर दायर की गई बीजेपी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है.
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पश्चिम बंगाल में 'रथ यात्रा' को लेकर ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर-पार का जंग लगातार जारी है. कभी 'रथ यात्रा' की इजाज़त तो कभी पाबंदी.. ये सिलसिला बादस्तूर चल रहा है. इस बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो SC ने मंगलवार को एक अहम कार्रवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के आयोजन की अनुमति को लेकर दायर की गई बीजेपी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
देश के सर्वोच्च अदालत के जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी प्रदेश इकाई से उसकी “लोकतंत्र बचाओ” रैली के लिए एक संशोधित योजना भी जमा करने को कहा जिस पर राज्य सरकार विचार कर सके.
पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को तय की है।
गौरतलब है कि हालिया दिनों में रथ यात्रा को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है. चाहें वो न्यायपालिका के दृष्टिकोण से हो या फिर पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच मचे सियासी घमासान के तौर पर हो.
कभी बीजेपी को 'रथ यात्रा' निकालने की अनुमति मिलती है तो कभी अनुमति रद्द हो जाती है. पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस घमासान के चलते राजनीतिक पारा हाई है. खंडपीठ ने ममता सरकार की अपील पर बीजेपी को मिली अनुमति रद्द कर दी थी. जिसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है.
भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने रथयात्रा निकालने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था.
उस वक्त अहम बात ये भी सामने आई थी कि इस अपील में बीजेपी ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
बता दें, राज्य में ममता सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को बीजेपी के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी.
उच्च न्यायालय के एकल पीठ मे बीजेपी को तीन रथ यात्राओं की अनुमति नहीं देने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया था.
इसके बाद ममता सरकार ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ''रथ यात्रा'' कार्यक्रम की इजाजत देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खंड पीठ में चुनौती दी है. और खंड पीठ ने बीजेपी को मिली अनुमति को रद्द कर दिया था.
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इससे पहले, छह दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी. BJP अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी.
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Published January 8th, 2019 at 12:14 IST
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