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Updated September 23rd, 2021 at 21:53 IST

आतंकी साजिश: आरोपी जान मोहम्मद शेख की FIR कॉपी आई सामने, साथी ने करवाई थी गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए ISI आतंकी- आरोपी जान मोहम्मद शेख को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है।

Reported by: Nisha Bharti
Credit-PTI/Republicworld
Credit-PTI/Republicworld | Image:self
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Special cell of Delhi police) ने लगभग एक हफ्ते पहले मुंबई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो पाक सेना के अधिकारियों द्वारा ISI समर्थित आतंकवादी (ISI-backed terrorists) थे और दुर्गा पूजा और रामलीला के दौरान देश कई बड़े शहरों में हमले की योजना बनाने के कगार पर थे। ।

गिरफ्तार लोगों में मुंबई के धारावी इलाके के जान मोहम्मद शेख नाम  (Jaan Mohammad Shaikh) के एक आरोपी को कोटा से गिरफ्तार किया, उस समय वो निजामुद्दीन जा रहा था। सूत्र के अनुसार शेख दिल्ली स्पेशल सेल की टीम के रडार पर नहीं था। दरअसल टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में से एक जो शेख का साथी था, उसने अपने जानकारी में बताया कि शेख के लिए जाल बिछाया गया। उसकी जानबूझ कर गिरफ्तारी कराई गई, जिसमें पुलिस के निर्देश पर संबंधित साथी ने उसे सौंपे गए किसी काम से यात्रा करने को कहा।

पुलिस टीम अच्छी तरह से जानती थी कि शेख स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस के कोच नंबर बी 6 और सीट नंबर 2 में यात्रा कर रहा था और उसे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया।

जान मोहम्मद शेख के खिलाफ अबतक का मामला

अधिक जानकारी के लिए रिपब्लिक द्वारा एक्सेस किए गए FIR की कॉपी में बताया गया कि शेख के खिलाफ धारावी, पाइधोनी और साकीनाका पुलिस स्टेशन में तीन मामले थे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 के तहत धारावी में 2001 में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शेख को बरी कर दिया गया था। उसी साल साकीनाका में एक और मामला दर्ज किया गया, जो आईपीसी की धारा 452 (चोट, हमले या गलत तरीके से रोक लगाने की तैयारी के बाद घर-अतिचार), धारा 34 (सामान्य इरादे से किया गया आपराधिक कार्य) और धारा 3 (25) के तहत (Licence for acquisition and possession of firearms and ammunition) आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। 

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पाइधोनी में भी उसी साल मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शेख पर 307 और 387 के तहत जबरन वसूली और गोलीबारी का आरोप लगाया गया था। घटना दाना बंदर में अनवर डागा नाम के शख्स पर रंगदारी और फायरिंग को लेकर थी, जिसके लिए उसे दो साल की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

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विशेष दस्तावेजों में उसके दो करीबी सहयोगियों के नामों का भी जिक्र है, जिनके खिलाफ धारावी पुलिस स्टेशन में साल 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता को बंदूक की नोक पर धमका कर उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहा, नहीं तो वो उसके उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उस पर IPC और आर्म्स एक्ट 3 (25) की धारा 506 (2) ((criminal intimidation), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और 34 (सामान्य इरादा) का आरोप लगाया गया है।

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शेख की गिरफ्तारी के बाद, इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (Maharashtra anti-terrorism squad ) ने मुंबई और आसपास के जिलों से दो और आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया।  गिरफ्तार किए गए दो मुंब्रा से रिजवान मोमिन और जाकिर हुसैन शेख हैं। उन में से एक संदिग्ध को आपराधिक साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 

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Published September 23rd, 2021 at 21:53 IST

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