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Updated January 8th, 2019 at 11:49 IST

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश को किया रद्द, CBI डायरेक्टर के पद पर तैनात रहेंगे आलोक वर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आदेश रद्द कर दिया है.

Reported by: Ayush Sinha
| Image:self
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आदेश रद्द कर दिया है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी जांच पूरी होने तक आलोक वर्मा पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगाई. साथ ही कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया है.

गौरतलब है कि आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसके बाद सरकार ने दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी है.

सरकार के इस कदम के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, मंगलवार को चीफ जस्टिस छुट्टी पर थे ऐसे में फैसला जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सुनाया है.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर कहा, 'पहले उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि वो केस की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे थे. हमें जानकारी मिली कि उसके पास राफेल फाइलें हैं या उसके पास सौदे की जानकारी है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और ये सरकार के लिए एक झटका है.'

सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम के तहत हाई पावर कमेटी से कहा कि वो एक हफ्ते के भीतर आलोक वर्मा के मामले पर विचार करें.

कोर्ट के इस फैसले के बाद आलोक वर्मा के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि आज की जीत संस्थागत अखंडता के लिए है. SC ने आज इस देश में जांच एजेंसी की स्वतंत्रता को दोहराया है. मैं इसे वर्मा के लिए नहीं, बल्कि संस्थागत स्वतंत्रता के लिए एक जीत के रूप में देखता हूं. वर्मा हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे.

इसे भी पढ़ें - CBI Vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर 'सुप्रीम' फैसला आज, देखें LIVE UPDATE

केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

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Published January 8th, 2019 at 11:24 IST

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