Updated November 13th, 2018 at 16:45 IST
राहुल और सोनिया के खिलाफ आयकर मामले में 4 दिसंबर को SC में अंतिम सुनवाई
नेशनल हेराल्ड मामाले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
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नेशनल हेराल्ड मामाले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में केंद्र सरकार को 4 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि 4 दिसंबर को इस प्रकरण में अंतिम सुनवाई की जाएगी.
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को साल 2011-12 के कर आकलन के मामले को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया था. राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर कोई नोटिस नहीं जारी किया क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके वकील मौजूद थे. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट (caveat) दायर किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई अपील दायर की जाती है तो उसका भी पक्ष सुना जाए.
केवियट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए मुकदमे के किसी भी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पर दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाता है.
जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई की. संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस ए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) उपस्थित है इसलिए हम औपचारिक नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं. हम मामले में अंतिम दलील के लिए चार दिसंबर की तारीख तय करते हैं.’’
अपनी याचिकाओं में राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नान्डिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है. गौरतलब है कि 10 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोलने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
बता दें, आयकर जांच का मुद्दा BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था. स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर निचली अदालत में निजी आपराधिक शिकायत दाखिल की थी.. इस मामले में तीनों नेता जमानत पर है. सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी थी.
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Published November 13th, 2018 at 16:22 IST
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