Updated March 18th, 2019 at 15:18 IST
समझौता ब्लास्ट केस: 68 लोगों की मौत पर आज फैसले का दिन! पल-पल का अपडेट LIVE
समझौता ब्लास्ट मामले के चार आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी पर आज फैसला आ सकता है।
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LIVE UPDATE दोपहर 3:00 बजे
- पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष NIA कोर्ट में पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में शुरू हुई सुनवाई
बारह साल पहले पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम धमाके में आज फैसला आ सकता है। 18 फरवरी, 2007 को समझौता एक्सप्रेस के दो डिब्बों में हुए विस्फोटों में 68 लोग मारे गये थे जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। केस को लेकर कोर्ट ने NIA और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
इस मामले में आठ आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि तीन को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मामले में 11 मार्च को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक पाकिस्तानी नागिरक की ओर से केस से जुड़े सबूत होने का दावा किया गया था, जिसके बाद 11 मार्च को फैसला नहीं सुनाया गया था। इसके अलावा 14 मार्च को भी फैसला टल गया था।
समझौता ब्लास्ट मामले के चार आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी पर आज फैसला आ सकता है।
समझौता ब्लास्ट की 15 बड़ी बातें
- 18 फरवरी 2007 को हुआ धमाका
- 68 लोगों की मौत, ज्यादातर पाकिस्तान के
- दिल्ली से अटारी जा रही थी ट्रेन
- पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास धमाका
- 20 फरवरी 2007 को SIT का गठन
- 29 जुलाई 2010 को मामला NIA को सौंपा
- 20 जून 2011 को NIA ने चार्जशीट दायर की
- आरोपियों में असीमानंद का नाम
- दूसरे आरोपी लोकेश शर्मा और सुनील जोशी
- संदीग दांगे और रामचंद्र कालसंगरा भी आरोपी
- सुनील जोशी की 2007 में हत्या हो गई
- मंदिर पर हमलों का बदला लेने का आरोप
- 290 लोगों को गवाह बनाया गया
- करीब 30 लोगों ने बयान बदले
- मारे गए कई लोगों की आज तक पहचान नहीं
बता दें, NIA ने मामले में कुल 224 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने कोई गवाह नहीं पेश किया। केवल अपने दस्तावेज और कई जजमेंट्स की कॉपी ही कोर्ट में पेश की। इस मामले में कोर्ट की ओर से पाकिस्तानी गवाहों को पेश होने के लिए कई बार मौका दिया गया, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में नहीं आए।
कब-कब क्या-क्या हुआ?
18 फरवरी 2007
- समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए
20 फरवरी 2007
- पुलिस ने दो संदिग्धों का स्कैच जारी किया। हरियाणा ने जांच के लिए SIT का गठन किया
15 मार्च 2007
- इंदौर से दो लोगों की गिरफ्तारी की गई
26 जुलाई 2010
- समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट का मामला NIA को सौंपा गया
26 जून 2011
- 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दी गई। जिनमें स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम शामिल है। बाद में एक और चार्जशीट दाखिल की गई
24 फरवरी 2014
- कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी
अगस्त 2014
- आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिली
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट: पंचकूला की विशेष NIA अदालत आज सुना सकती है फैसला
11 मार्च को साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान से वकील की याचिका पर फैसला टला था। याचिका में कहा गयाः पाकिस्तान में रह रहे गवाहों को नहीं पता कोर्ट की सुनवाई के बारे में पाकिस्तानी गवाहों को कोई समन नहीं मिला। पाकिस्तानी गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हाफीजाबाद की रहने वाली याचिकाकर्ता रहिला वाकील के वकील मोमीन मलिक के द्वारा याचिका डाली गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद है।
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Published March 18th, 2019 at 10:11 IST
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