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Updated December 2nd, 2021 at 12:20 IST

Param Bir Singh Case: परमबीर सिंह आज हो सकते हैं सस्पेंड, CM ठाकरे ने साइन किया ऑर्डर- सूत्र

Parambir Singh Suspend news: महाराष्ट्र सरकार गुरुवार को परमबीर सिंह को निलंबित कर सकती है जिसकी जानकारी सूत्रों ने रिपब्लिक टीवी को दी है।

Reported by: Sakshi Bansal
| Image:self
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Parambir Singh Suspend news: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) गुरुवार को अखिल भारतीय सेवा नियमों के उल्लंघन के लिए परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को निलंबित कर सकती है जिसकी जानकारी सूत्रों ने रिपब्लिक टीवी को दी है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह वर्तमान में महाराष्ट्र होमगार्ड के महानिदेशक हैं। इससे पहले वह ठाणे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक, चंद्रपुर और भंडारा जिलों के एसपी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) सहित पुलिस विभाग में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, देबाशीष चक्रवर्ती (Debashish Chakrabarty) के नेतृत्व वाली समिति ने सिंह के खिलाफ विभागीय जांच पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Dilip Walse Patil) ने 30 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की थी कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के निलंबन की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार, सिंह को संविधान के अनुच्छेद 311 (Article 311) के तहत निलंबित किया जा सकता है।

आपको बता दें कि यह अनुच्छेद केंद्र या राज्य सरकार के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी से संबंधित है। इसके अलावा, सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) ने निलंबन आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिन के अंत तक आदेश जारी होने की संभावना है।

परमबीर सिंह की कानूनी मुश्किलें

गौरतलब है कि परमबीर सिंह 20 मार्च से ही मुश्किलों में फंस गए हैं जब उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने सचिन वाजे (Sachin Vaze) को मुंबई में 1750 बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपये निकालने के लिए कहा था। फिर हाई कोर्ट द्वारा CBI को इन आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद, देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने 30 मार्च को, जबरन वसूली के आरोप की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की एक सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया।

ये भी पढ़ेंः मुंबई की अदालत ने जबरन वसूली के मामले परमबीर सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट किया रद्द

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Published December 2nd, 2021 at 12:15 IST

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