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Updated November 3rd, 2018 at 18:02 IST

'सीबीआई निदेशक Vs सरकार' पर कोर्ट पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे

सीबीआई निदेशक को जबरन छुट्टी पर भेजने के फैसले को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर्ट में चुनौती दी है. खड़गे ने सरकार के इस फैसले को अवैध बताया है.

Reported by: Ayush Sinha
| Image:self
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कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को सीबीआई निदेशक, आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. खड़गे ने SC में याचिका दायर किया है और कहा है कि सीबीआई के निदेशक से पूछताछ करके उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला 'अवैध' है.

शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा:

"सीबीआई प्रमुख को हटाए जाने का फैसला अवैध है. सरकार ने सीबीआई प्रमुख को हटाने से पहले उस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI को नहीं बुलाया.. यह सीबीआई के मानदंड उल्लंघन है. वो उन्हें छुट्टी पर कैसे भेज सकते हैं? इसपर याचिका दायर की है, देखते हैं कि आगे क्या होगा"

अपनी याचिका में खड़गे ने सीबीआई निदेशक को दिए गए दो साल के कार्यकाल को बदलने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत केंद्र की शक्ति पर भी सवाल उठाया है. खड़गे ने इस फैसले को 'अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है.

इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच को 14 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव कोर्ट की सुनवाई तक कोई नीति निर्णय नहीं ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो जांच हो रही है उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की देखरेख में किया जाएगा.

बता दें, जांच रिपोर्ट 12 नवंबर को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा दिया था. साथ ही संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक के पद का प्रभार दिया था.

गौरतलब है कि सीबीआई के नंबर एक आलोक वर्मा और नंबर दो के अधिकारी राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.वहीं इस पूरे प्रकरण से केंद्र सरकार की काफी फजीहत हुई है. 

इसे भी पढ़ें: राकेश अस्थाना के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराए हैदराबाद पुलिस: सुप्रीम कोर्ट

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Published November 3rd, 2018 at 18:02 IST

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