Updated January 16th, 2019 at 20:30 IST
पत्रकार हत्याकांड: बलात्करी बाबा राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सज़ा
बलात्कारी गुरमीत अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है.
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साध्वी रेप केस में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में पंचकूला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट गुरुवार यानी 17 जनवरी को सज़ा सुनाएगी. बलात्कारी बाबा राम रहीम के सज़ा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली है. इसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी.
सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत समेत कुल चार आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था.
चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को हथियार कानून के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है.
राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.
गुरमीत अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है.
वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि सजा सुनाए जाने के दौरान चारों दोषियों के वकील अदालत में मौजूद रहेंगे.
13 मई 2002 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी को लिखी गई एक चिट्ठी में साध्वी ने राम रहीम पर डेरे में साध्वियों से यौन शोषन का आरोप लगाया था. इस चिट्ठी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के पास भी भेजा गया. चिट्ठी की कुछ प्रतियां लोगों में भी बांटी गई. जिसके बाद इस चिट्ठी को राम चंद्र छत्रपति ने अपने अखबार 'पूरा सच' में प्रमुखता से छापा था.
इसके बाद पत्रकार छत्रपति को धमकियां दी गई. इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी सिरसा से की. इस बीच डेरा में एक मैनेजर रंजित सिंह की हत्या हो गई. रंजित सिंह की बहन भी डेरे में साध्वी थी और उसने भी यौन शोषण का आरोप लगाया था. रंजित और उनकी बहन की खबर भी रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में प्रमुखता से छापी थी. जिसको संज्ञान में लेते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया.
सीबीआई जांच के आदेश के कुछ दिनों बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. छत्रपति को घर के बाहर दो शूटर्स ने 5 गोलियां मारी थी. छत्रपति को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया था जहां उन्होंने 21 नवंबर 2002 को दम तोड़ दिया.
पुलिस ने गहन छानबीन के बाद गोली चलाने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो डेरे के एक साधु है. जिस रिवाल्वर से गोली मारी गई वो डेरे के एक मैनेजर की लाइंसेंसी रिवाल्वर थी. पुलिस को उसके पास से एक वॉकी टॉकी भी मिला जो डेरे के नाम पर रजिस्टर्ड था.
गिरफ्तार शूटर के निशानदेही पर डेरे का दूसरा साधु भी गिरफ्तार हुआ. जिसके बाद पंचकुला की सीबाईआई कोर्ट में रेपिस्ट गुरमीत राम रहिम ने किशन लाल, निर्मल और कुलदीप के साथ मिलकर साजिश रचकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कराने का आरोप चल रहा था.
पत्रकार के परिवार को न्याय देते हुए कोर्ट ने मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित चारों आरोपियों को दोषी करार दिया. बहरहाल, सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पंचकुला और हरियाणा के अन्य हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
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Published January 16th, 2019 at 20:15 IST
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