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Updated April 5th, 2020 at 15:23 IST

हिमाचल प्रदेश: मरकज में शामिल लोग दें जानकारी, नहीं तो हत्या का केस होगा दर्ज: DGP

DGP ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली मरकज में शामिल हुआ है तो वो अपनी जानकारी सरकार से साझा करें और जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसपर कार्रवाई होगी। 

Reported by: Gaurav Kumar
| Image:self
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हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के DGP ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले लोगों को चेतावनी दी है। DGP ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली मरकज में शामिल हुआ है तो वो अपनी जानकारी सरकार से साझा करें और जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसपर कार्रवाई होगी। 

मरकज़ में शामिल लोगों को चेतावनी
जानकारी छुपाने पर हत्या का केस होगा दर्ज

DGP ने लोगों को आज शाम पांच बजे तक अपने नामों को सार्वजनिक करने की बात कही है। वहीं ऐसा नहीं करने वालों पर मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा।

तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले

वहीं देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल देश में कोरोना पॉजिटिव मामले 3373 के पार पहुंच चुकी है। वही इससे अभी तक 77 लोगों की मौत हुई है। अभी तक इस महामारी से 267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। 

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना मामले पर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल समेत विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों से बात की। पीएम ने इस दौरान सभी से कोरोना महामारी पर चर्चा की। 

वाराणसी के चार इलाकों में लगा कर्फ्यू-

देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। खासकर निजामुद्दीन मरकज घटना के बाद। वही हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चार इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है।

गौतम बुद्धनगर में धारा 144 को बढ़ाया-

गौतम बुद्धनगर जिले में प्रशासन ने धारा 144 की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद गौतम बुध नगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी। उन्होंने बताया कि वायरस के संक्रमण को देखते हुए धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।

द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू बंद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 30 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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Published April 5th, 2020 at 15:23 IST

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