Updated December 24th, 2018 at 13:17 IST
'रथ यात्रा' पर सियासी जंग जारी, BJP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता हाई कोर्ट खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने रथयात्रा निकालने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था.
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पश्चिम बंगाल में 'रथ यात्रा' को लेकर ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर-पार का जंग लगाता जारी है. कभी 'रथ यात्रा' की इजाज़त तो कभी पाबंदी.. ये सिलसिला बादस्तूर चल रहा है. लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कभी बीजेपी को 'रथ यात्रा' निकालने की अनुमति मिलती है तो कभी अनुमति रद्द हो जाती है. पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस घमासान के चलते राजनीतिक पारा हाई है. खंडपीठ ने ममता सरकार की अपील पर बीजेपी को मिली अनुमति रद्द कर दी थी. जिसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता हाई कोर्ट खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने रथयात्रा निकालने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ BJP की अपील मिली है. और इस याचिका की जांच की जा रही है. इसके साथ ही एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि इस अपील में बीजेपी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है.
बता दें, राज्य में ममता सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को बीजेपी के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी.
उच्च न्यायालय के एकल पीठ मे बीजेपी को तीन रथ यात्राओं की अनुमति नहीं देने संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया था.
इसके बाद ममता सरकार ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ''रथ यात्रा'' कार्यक्रम की इजाजत देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खंड पीठ में चुनौती दी है. और खंड पीठ ने बीजेपी को मिली अनुमति को रद्द कर दिया था.
इससे पहले, छह दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी. BJP अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी.
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Published December 24th, 2018 at 13:05 IST
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