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Updated August 8th, 2021 at 10:33 IST

दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में एंबिएंस मॉल के मालिक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने 800 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबिएंस मॉल ग्रुप को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

Reported by: Nisha Bharti
(IMAGE: @AMBIENCEMALLS TWITTER)
(IMAGE: @AMBIENCEMALLS TWITTER) | Image:self
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दिल्ली कोर्ट ने 800 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबिएंस मॉल ग्रुप (Ambience Mall) के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को शनिवार यानि 7 अगस्त को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आगे की रिमांड नहीं मांगने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने राज सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। उसे पहली बार 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली कोर्ट ने एंबिएंस मॉल (Ambience Mall) के मालिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत ने कहा, "ईडी की ओर से एक आवेदन दायर कर आरोपी राज सिंह गहलोत की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर आरोपी को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को अदालत ने आगे बताया कि अपराध के नेचर के बारे में पता लगाने के लिए लगातार पूछताछ और जांच के दौरान जब्त किए गए सबूत की गहन विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। मामले की स्थित गंभीर देखते हुए पीएमएलए के तहत होने वाली जांच में और समय लग सकता है। 

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एंबिएंस मॉल  (Ambience Mall) मालिक मामले में दिल्ली कोर्ट का पिछला आदेश

बता दें कि अदालत ने गहलोत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड 7 अगस्त तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत अपराध की गहनता से जांच को लेकर ज्यादा समय लेने लेने का अनुमान है।

ED के रिपोर्ट के मुताबिक, अभियुक्त के पिछले रिकॉर्ड को देखने और पूछताछ अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल जांच की जा रही है, जिसके लिए आरोपी से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी। ईडी ने अदालत को बताया कि, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के रुपयों का सही से पता लगाने के लिए गए ऋण के अंतिम उपयोग का पता लगाना जरूरी है, कि आखिर ये राशि खर्च कहां की गई। 

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने भी अपनी दलीलें दी। पाहवा ने अदालत से कहा कि ईडी ने हिरासत में पूछताछ के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है, वो कहीं से भी सही नहीं है। पाहवा ने अदालत से कहा, "जब तक ईडी के पास रिमांड के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध न हो, ईडी की रिमांड नहीं बढ़ाई जा सकती।

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Published August 8th, 2021 at 10:33 IST

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