Updated December 15th, 2018 at 17:52 IST
VVIP हेलीकाप्टर मामला: CBI ने मिशेल की हिरासत पांच दिन बढाने की मांग की
ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया.
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के कथित बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत पांच दिन बढाने का अनुरोध किया.
ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया. जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है.
अदालत इस मामले में हिरासत की अवधि बढाने पर जल्द फैसला सुना सकती है. मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था.
अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया. बाद में हिरासत पांच दिन के लिए बढा दी गई थी.
मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है. उनके अलावा दो अन्य बिचौलिये गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं. अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए थे.
सीबीआई का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी राजस्व को करीब 2666 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था.
ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
वहीं कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने के कुछ हफ्तों बाद क्रिश्चियन मिशेल के केस पैरवी करने वाली वकील रोजमैरी पातरेजी ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर- इन- चीफ अर्नब गोस्वामी से एक्सक्लूसीव बातचीत की.
इस एक्सक्लूसीव इंटरव्यू में उन्होंने अपने क्लाइंट( क्रिश्चियन मिशेल) से जुड़े कई मामलों में के साथ गांधी परिवार के तथाकथित लिक पर खुलकर बात की.
इंटरव्यू के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कथित बिचौलिए द्वारा भारतीय जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करने की खबरों को लेकर सवाल किया तो रोजमैरी ने उल्टा सीबीआई और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए.
उन्होंने कहा, "यह सच नहीं है कि वो सहयोग कर नहीं कररहे हैं. बल्कि पुलिस, सीबीआई और एजेंसियां अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं. आज हम न्यायाधीश को यह बताएंगे कि सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ को लेकर हम खुश नहीं हैं. जांच एजेंसियों को अगर सच बाहर निकालना है तो उसके कई तरीकें हैं, लेकिन वो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती. वो मिशेल को परेशान कर रहे हैं. यही कारण है कि मैं यहां मानवाधिकारों के बारे में बात करने के लिए हूं"
रोजमैरी द्वारा इस बात का खुसाला करने के बाद कि मिशेल ने सीबीआई को बताया कि उनके पिता गांधी परिवार के बहुत करीबी थे और इंदिरा गांधी के साथ उनके अच्छे सबंध थे. उन्होंने आगे कहा कि दसअसल बेटे और पिता के अच्छे संबंध नहीं थे. उनके पिता एक अगल आदमी थे. वहीं मिशेल पूरी तरह से निर्दोष है. मिलान के कोर्ट को मिशेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था. तो मैं उनके लिए आखरी वक्त तक लड़ूंगी.
इस विशेष इंटरव्यू से सबसे बड़ा बात करने वाला बिंदु अगस्ता मामले में श्रीमती गांधी का उल्लेख था और यह भी बड़ा सवाल था कि ये नाम का व्यक्ति कौन है?
जब इस सवाल को लेकर पातरेजी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "यह एक सामान्य जानकारी है, मैं ये खुद कह सकती हूं कि अब वो और नहीं उड़ पाएंगी. वह इनमें से किसी भी हेलीकॉप्टर (एमआई 8) में उड़ नहीं पाएगी. तो इसलिए उन्होंने एक ट्रेंडर निकाला था. वे एक सुरक्षित हेलीकॉप्टर चाहते थे. मुझे पता है कि वे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहते थे. मुझे नहीं पता कि उस समय प्रधान मंत्री कौन थे. शायद यह श्रीमती गांधी थी.
( इनपुट - भाषा से भी )
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Published December 15th, 2018 at 17:52 IST
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