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Updated April 8th, 2021 at 16:09 IST

वसूली कांड : अनिल देशमुख की याचिक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

Reported by: Digital Desk
| Image:self
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। देशमुख अपने खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशुख के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लगाई थी। जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने उद्धव सरकार में गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह ने भी इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहकर याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई । 

महाराष्ट्र सरकार और देशमुख ने इस बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की है। आज दोनों याचिकाएं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच में सुनवाई कर रही है। 

बता दें, 5 अप्रैल को दिए आदेश में हाई कोर्ट ने सीबीआई को देशमुख पर लगाए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच करने को कहा था। परमबीर ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपये प्रति माह की वसूली करने समेत भ्रष्ट आचरण के कुछ और आरोप लगाए थे।

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Published April 8th, 2021 at 16:05 IST

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