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Updated July 18th, 2019 at 11:40 IST

अयोध्या मामला : न्यायालय ने मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, एक अगस्त तक रिपोर्ट मांगी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अयोध्या मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट की बातें गोपनीय रहेंगी। 

Reported by: Neeraj Chouhan
| Image:self
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उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में बृहस्पतिवार को मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति देते हुए उसके नतीजों पर रिपोर्ट एक अगस्त तक मांगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि मध्यस्थता समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह दो अगस्त को फैसला लेगी कि क्या मामले में सुनवाई की जरुरत है।

न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार करने वाली पीठ ने कहा कि उसके पूर्व के आदेश के अनुसार रिपोर्ट की बातें गोपनीय रहेंगी। पीठ में न्यायमूर्ति एस के बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल हैं।


पीठ ने कहा, ‘‘उक्त रिपोर्ट द्वारा जो हमारे संज्ञान में लाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए हम मामले की सुनवाई जरुरत पड़ने पर दो अगस्त को या उसके बाद से तय करते हैं।’’ 

शीर्ष अदालत ने समिति से उसे 31 जुलाई तक हुई कार्यवाही के नतीजों के बारे में एक अगस्त तक सूचित करने को कहा। पीठ ने उस पक्षकार की याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसने मामले से संबंधित रिकॉर्डों की अनूदित प्रतियों में विसंगतियों का जिक्र किया। 

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी मध्यस्थत कमेटी 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में ये मध्यस्थत कमेटी बनाई गई थी।।। इस पैनल में धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचु को मध्यस्थ नियुक्त किया था।  कमेटी का काम था कि मंदिर के मसले को बातचीत के ज़रिए आपसी सहमति से ही सुलझाया जाए। कोर्ट ने कमेटी को दो महीने का वक्त दिया था और फिर ये अवधि अगले 13 हफ्तों यानी 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई।

लेकिन एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में मध्यस्थता प्रकिया सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने की बात कही जिसका निर्मोही अखाड़ा ने भी समर्थन किया और इसलिए कोर्ट ने कमेटी से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही।
जिसके चलते अदालत बिना वक्त जाया किए जल्द नतीजे पर पहुंच सके।

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Published July 18th, 2019 at 11:40 IST

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