Updated April 8th, 2021 at 16:34 IST
सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका खारिज, 'कोर्ट ने मामले में दखल से किया इनकार, जारी CBI जांच रहेगी'
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है।
Advertisement
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई करती रहेगी ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना पूरी तरह से 100 फिसदी सुनिश्चित करता है कि सरकार का चेहरा दागी है।
वहीं, BJP नेता किरीट सोमैया ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार ने झटका दिया है। वसूली कांड में महाराष्ट्र सरकार के चार बड़े नेता भी लाभार्थी थे उनका नाम भी सामने आना चाहिए।
बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशुख के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लगाई थी। जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने उद्धव सरकार में गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह ने भी इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहकर याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई ।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और देशमुख ने इस बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। आज दोनों याचिकाओं पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है।
बता दें, 5 अप्रैल को दिए आदेश में हाई कोर्ट ने सीबीआई को देशमुख पर लगाए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच करने को कहा था। परमबीर ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपये प्रति माह की वसूली करने समेत भ्रष्ट आचरण के कुछ और आरोप लगाए थे।
Advertisement
Published April 8th, 2021 at 16:33 IST
आपकी आवाज. अब डायरेक्ट.
अपने विचार हमें भेजें, हम उन्हें प्रकाशित करेंगे। यह खंड मॉडरेट किया गया है।