Updated February 9th, 2021 at 18:56 IST
मुनव्वर फारुकी ने जमानत मिलने के बाद किया पहला पोस्ट, कहा- ‘मेरे अंदर के अंधेरे को…’
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
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स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) को हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद एक वीडियो के जरिए कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलने की उम्मीद है। वही, रिहाई के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है।
उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे है। साथ ही उन्होंने अपना हाल बयां करते हुए एक शायरी भी लिखी है जिसके शब्द हैं- मेरे अंदर के अंधेरे को करने दो शिकायत, हंसा कर लाखों चेहरों को रोशन किया है मैंने। साथ ही अपने सभी फैंस को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद भी कहा है।
मुनव्वर फारुकी को मिली जमानत
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पारित आदेश में फारुकी को इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ही आरोप में उनके खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मामले में वहां की एक निचली अदालत के जारी पेशी वॉरंट पर रोक भी लगा दी थी।
बहरहाल, शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद भी केंद्रीय जेल से हास्य कलाकार की रिहाई की राह कतई आसान नहीं रही। वह पिछले 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत इस जेल में बंद थे और उन्हें बेहद नाटकीय घटनाक्रम के दौरान शनिवार देर रात रिहा किया गया।
केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने रविवार को कहा कि इंदौर के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के फोन के बाद फारुकी के मामले में शीर्ष अदालत का शुक्रवार को पारित आदेश अदालत की वेबसाइट से निकालकर देखा गया और इसके आधार पर शनिवार देर रात युवा हास्य कलाकार को जेल से रिहा गया।
चश्मदीद लोगों ने बताया कि फारुकी की रिहाई की सूचना मिलते ही शनिवार देर रात जेल परिसर में मीडिया कर्मी भी जमा हो गए थे। लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मामले में गिरफ्तार हास्य कलाकार को इनकी नजर से बचाते हुए गुपचुप तरीके से जेल परिसर से बाहर निकाला गया।
सूत्रों ने बताया कि रिहाई के बाद फारुकी को एमजी रोड पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के परिसर स्थित एड्वोकेट चैम्बर्स ले जाया गया। फिर एक अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया गया।
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Published February 9th, 2021 at 18:53 IST
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