Updated May 17th, 2020 at 22:04 IST
लॉकडाउन 4.0: सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश, कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
लॉकडाउन-4 पर सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 4.0 में रेल, मेट्रो सेवा बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।
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लॉकडाउन-4 पर सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 4.0 में रेल, मेट्रो, विमान सेवा बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चलेंगी। मॉल, सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। वहीं धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है।
आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। वही राज्य चाहे तो बसें चला सकती है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
वही शादी समारोह में केवल 50 लोग ही भाग ले सकते हैं और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है।रेस्टोरेंट, खाने की होम डिलीवरी कर सकते हैं। दुकान पर पांच लोगों से ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो सकती। मास्क लगाना अनिवार्य है।
कोरोना का कहर जारी
देश में कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में 120 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 2,872 हो गई है। जिसके बाद रविवार सुबह कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये आंकड़े शनिवार सुबह आठ बजे से सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में 53,946 मरीजों का इलाज चल रहा है, 34,108 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर चला गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस तरह अब तक करीब 37.51 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं।'
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Published May 17th, 2020 at 19:02 IST
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