Updated January 15th, 2019 at 18:44 IST
10% जनरल कोटा देने वाला दूसरा राज्य बना झारखंड, 15 जनवरी से मिलेगा आरक्षण
यह 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद गरीबों को आरक्षण देने वाला विधेयक कानून बन गया है. मंगलवार को झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने की घोषणा कर दी है. इससे पहले गुजरात ने सोमवार (14 जनवरी) को प्रदेश में रिजर्वेशन लागू कर दिया.
झारखंड सरकार के अनुसार ''राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीदसी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों जिनमें बहाली / नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी , 2019 के पश्चात प्रारम्भ होगी, उन सभी मामलों में अनारक्षित और आर्थिक रूप से कामजोर वर्ग को 10 फीदसी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
यह 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिये जाने के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य द्वारा भी राज्य के शिक्षण संस्थानों एवं सरकार नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. ''
बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामन्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दी थी . जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है . केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है .
आरक्षण पाने के लिए जरूरी शर्तें
1. जिनकी सलाना आय 8 लाख से कम हो उन लोगों को आरक्षण देने का ऐलान . इसके लिए आप अपना इनकम सार्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र) बनवा ले.
2. जिनके पास 5 एकड़ से सम खेती की जमीन हो .
3. जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो .
4. जिनके पास निगम की 100 गज से कम अधिसूचित से जमिन हो .
5. जिनके पास 200 गज से कम की निगम की गौर - अधिसूचित जमीन हो .
इसके अलावा आप अपना आधारकार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न , बैंक अकाउंट व स्टेमेंट तैयार कर लें.
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Published January 15th, 2019 at 18:25 IST
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