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Updated February 18th, 2019 at 14:46 IST

EXCLUSIVE | कुलभूषण जाधव मामले में ICJ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा, ''उन्हें, इंसाफ मिलेगा''

3 मार्च, 2016: कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने उन्हों बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था।

Reported by: Ayush Sinha
| Image:self
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) नीदरलैंड के हेग में सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कुलभूषण जाधव की मौखिक सुनवाई शुरू करेगा। जासूसी के आरोपों में जाधव को दी गई मौत की सजा को रद्द करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से पाकिस्तान को निर्देश देने के लिए अपील कर सकता है। मामले की सुनवाई से पहले, रिपब्लिक भारत के रिदम आनंद भारद्वाज ने विशेष रूप से हरीश साल्वे से बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे।

साल्वे ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए आत्मविश्वास दिखाया। जब रिपब्लिक भारत ने हरीश साल्वे से पूछा कि क्या कुलभूषण जाधव को ICJ से न्याय मिलेगा तो उन्होंने कहा, "न्याय, मिलेगा। बेशक यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। आपको आपके सवाल का जवाब कल मिल जाएगा।"

इस बीच, सुनवाई को न्यायालय की वेबसाइट के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के ऑनलाइन टीवी चैनल, संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ICJ ने कुलभूषण जाधव मामले के लिए सोमवार से शुरू होने वाली चार दिवसीय सुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया है। उम्मीद है कि ICJ का फैसला 2019 की गर्मियों तक हो सकता है।

ये था प्रकरण..

  • 3 मार्च, 2016: कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने उन्हों बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था।
  • मार्च, 2016: पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें जाधव ने भारतीय जासूस होने की बात कबूली।
  • अप्रैल, 2016: प्रांतीय बलूचिस्तान सरकार ने जाधव के खिलाफ दायर किए FIR में आतंकवाद और तोड़फोड़ का आरोप लगाया।
  • अप्रैल, 2017: 48 वर्षीय कुलभूषण जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सजा सुनाई थी।

उन्हें भारत सरकार के लिए एक "विशेष मिशन" पर पाकिस्तान में 'विध्वंसक गतिविधियों' को अंजाम देने का दोषी पाया गया और उन्हें पड़ोसी देश में सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई। उन पर रॉ जासूस होने का आरोप लगाया गया था, जिस आरोप को भारत बार-बार नकारता रहा है, लेकिन उसने माना है कि वह वास्तव में एक भारतीय नागरिक और एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी है।

अदालत की कार्यवाही:

18 मई, 2017 को आईसीजे की 10-सदस्यीय पीठ ने मामले को स्थगित करने तक जाधव को फांसी देने से पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया था। जन सुनवाई के लिए समय सारिणी 18-21 फरवरी से निर्धारित की।

4 दिनों तक ICJ में क्या होगा?

  • 18 फरवरी: हरीश साल्वे मामले में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे, पहले बहस होने की उम्मीद है।
  • 19 फरवरी: इंग्लिश क्वीन के वकील खावर कुरैशी इस्लामाबाद की ओर से प्रस्तुतियां देंगे
  • 20 फरवरी: भारत जवाब देगा
  • 21 फरवरी: पाकिस्तान अपना समापन प्रस्तुत करेगा
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Published February 18th, 2019 at 14:36 IST

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