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Updated January 7th, 2023 at 09:32 IST

गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी PAFF को घोषित किया आतंकवादी संगठन

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।

Reported by: Priyanka Yadav
PC: PTI
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PAFF declared Terrorist Organisation: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammad) के एक प्रॉक्सी संगठन 'पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट' (PAFF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। इससे पहले गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को भी प्रचार प्रसार के लिए युवाओं की भर्ती करने और आतंकवादी घटनाओं में ग्रुप की कथित संलिप्तता के लिए एक आतंकवादी समूह घोषित किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पीएएफएफ (People's Anti-Fascist Front) नियमित तौर पर सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में काम कर रहे नागरिकों समेत अन्य राज्यों के लोगों को धमकाने का काम करता रहा है।

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'पीएएफएफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है'

गृह मंत्रालय ने कहा कि पीएएफएफ "जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सक्रिय रूप से और सोशल मीडिया में सक्रिय रूप से साजिश रचने में शामिल है। पीएएफएफ अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएएफएफ हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है।"

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सरकार ने TRF को किया आतंकवादी घोषित

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को बैन कर दिया था। इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिंबंधित किया गया है। सरकार द्वारा टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल के अलावा, मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित कर दिया जा चुका है। 

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Published January 7th, 2023 at 09:29 IST

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