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Updated February 25th, 2021 at 20:21 IST

केंद्र की सोशल मीडिया गाइडलाइन पर फेसबुक ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ‘नए नियम अच्छे से पढ़ेंगे’

भारत सरकार ने गुरुवार को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए व्यापक नियमों की घोषणा की है।

Reported by: Sakshi Bansal
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भारत सरकार ने गुरुवार को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए व्यापक नियमों की घोषणा की है। इसमें शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना और अधिकारियों द्वारा विरोध किए गए कंटेंट को 36 घंटे के अंदर हटाना जैसी चीजें शामिल हैं।

गाइडलाइन में ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों के लिए उन मैसेजों के ओरिजिनेटर की पहचान करना भी अनिवार्य हो गया है जो अधिकारियों को देश विरोधी या देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ लगते हैं।

इसपर प्रतिक्रिया देते हुए, गुरुवार शाम को फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, “फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन जैसे नियमों की डिटेल्स मायने रखती हैं और हम नए नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे।”

आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर चिंता जताई जा रही है। उन्होंने कहा- ‘भारत में व्यापार करने के लिए और भारतीयों के सशक्तिकरण के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है। हम आलोचना और असंतोष का स्वागत करते हैं लेकिन यह जरूरी है कि सोशल मीडिया के यूजर्स को समय-सीमा में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक उचित मंच दिया जाए।’ 

बता दें कि नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी।

इसके अलावा, सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा।

ये भी पढ़ेंः सरकार ने सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की

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Published February 25th, 2021 at 20:17 IST

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