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Updated July 18th, 2019 at 12:09 IST

संसद से एस जयशंकर ने PAK को लताड़ा, 'कुलभूषण जाधव पर आरोप मनगढ़ंत, गैरकानूनी तरीके से कर रखा कैद'

जयशंकर ने राज्यसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

Reported by: Neeraj Chouhan
| Image:self
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए गुरूवार को कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी।

जयशंकर ने राज्यसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

विदेश मंत्री ने कहा ‘‘ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला न केवल भारत और जाधव के लिए प्रामाणिकता का सबूत है बल्कि उन सभी के लिए भी है जो कानून व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में विश्वास रखते हैं । ’’ 

जयशंकर ने कहा कि कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं और कानूनी प्रतिनिधित्व तथा नियत प्रक्रिया के बिना जबरन करवाए गए उनके कबूलनामे से वास्तविकता नहीं बदलेगी । 

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विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव को रिहा करने और भारत वापस भेजने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी।

ICJ ने भारत के पक्ष में दिया था फैसला

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था।

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अदालत के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने’’ का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि उसने पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का निर्देश दिया था कि मामले में अंतिम फैसला तब तक नहीं आता, तब तक जाधव को सजा नहीं दी जाए। पीठ ने कहा कि वह मानती है कि सजा पर लगातार रोक जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा के लिए अपरिहार्य स्थिति है।

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Published July 18th, 2019 at 12:09 IST

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