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Updated April 6th, 2022 at 19:35 IST

जबरन वसूली केस में 11 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जबरन वसूली मामले में बड़ा झटका देते हुए देशमुख को सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया गया है।

Reported by: Munna Kumar
| Image:self
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जबरन वसूली के एक मामले में बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को अब 11 अप्रैल तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया गया है।

पूर्व गृह मंत्री को मुंबई के आर्थर रोड जेल से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में हिरासत में लेने के बाद आया है। देशमुख ने तर्क दिया था कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और इसलिए उन्हें सीबीआई हिरासत में नहीं दिया जाना चाहिए।

इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी और अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को देशमुख ने एक वकील के माध्यम से दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी थी।

देशमुख के खिलाफ आरोप
21 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए वाजे जैसे पुलिस अधिकारियों को लक्ष्य दिया था।

देशमुख ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश देने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देशमुख और अन्य पर अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया था।

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इसके बाद, ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ 11 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कथित रूप से अवैध रूप से रिश्वत लेने के लिए ईसीआईआर दायर किया। 26 जून को इसने संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया। 5 मौकों पर समन छोड़ने के बाद अनिल देशमुख 1 नवंबर को ईडी के मुंबई कार्यालय में पेश हुए क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अगले दिन तड़के उसे हिरासत में ले लिया गया।

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Published April 6th, 2022 at 19:35 IST

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