Updated July 25th, 2019 at 16:02 IST
आजम खान पर एक्शन: कोर्ट ने दिया जौहर यूनिवर्सिटी से कब्जा हटाने का आदेश, 3.27 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना
यूपी जिलाधिकारी सदर के न्यायालय ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।
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उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा के सिनियर नेता सह सांसद आजम की मश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भूमाफिया का तबंका लगने के बाद अब तक उन पर 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गुरुवार को उन्हें एक और झटका लगा है।
यूपी जिलाधिकारी सदर के न्यायालय ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के रूप में आजम खान को झटका देते हुए उन पर 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उप जिलाधिकारी सदर न्यायलय ने यह भी आदेश दिया है कि कब्जा मुक्त होने तक 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग में जमा कराए।
बता दें जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान हैं और उनके ऊपर किसानों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। बता दें इस मामले में एसआईटी जांच भी जारी है।
इससे पहले जमीन कब्जाने के आरोप में फंसा आजम खान का सच भुक्तभोगी किसान ने अपनी जुबानी दर्द बताते हुए रिपब्लिक भारत पर कहा कि उन्हें हमसे जबरन जमीन कब्जे पर ले लिया। वह हमें मार-पीटा और अंगुठा करवा लिया।
बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खां को प्रशासन ने भू-माफिया घोषित कर दिया गया है।
जौहर ट्रस्ट पर आज़म परिवार का क़ब्ज़ा।
ट्रस्ट में आज़म के अलावा पत्नी, बहन, और दोनों बेटे सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य। आज़म खान- आजीवन अध्यक्ष , तजींन फ़ात्मा- पत्नी-सचिव , निकहत अफलाक - बहन- कोषाध्यक्ष , मो अदीब आज़म ख़ान -बेटा- सदस्य , मो अब्दुल्ला आज़म ख़ान -बेटा- सदस्य।
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Published July 25th, 2019 at 16:02 IST
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