Updated November 26th, 2022 at 16:18 IST
Constitution Day: इन 10 देशों से मिलता है भारत का संविधान, जानिए ये दिलचस्प बातें
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अथक प्रयास किए तब जाकर हमें भारत का संविधान प्राप्त हुआ।
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Constitution Day: भारत का संविधान (The constitution of India) दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अथक प्रयास किए तब जाकर हमें भारत का संविधान प्राप्त हुआ। साल 1946 में संविधान सभा का गठन किया। इस सभा के स्थायी अध्यक्ष को तौर पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद को चुना गया वहीं डॉ. भीमराव अंबेडकर को मसौदा कमैटी का अध्यक्ष बनाया गया। मसौदा तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया।
संविधान समितियों के सदस्यों अलग-अगल देशों को संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारत की स्थिति के अनुरुप उन संविधानों में से उन प्रावधानों को अपनाया जो भारत के दृष्टिकोण से सही बैठती थीं। आइये जानते हैं उन 10 देशों के बारें में जो भारतीय संविधान के लिए मददगार साबित हुए।
- ब्रिटेन- भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं।
- कनाडा- भारतीय संविधान में केंद्र की ओर से राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के पास अविशिष्ठ शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णयन कनाडा के संविधान से लिया गया है।
- अमेरिका- भारतीय संविधान में एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार,ज्यूडीशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और वित्तीय आपातकाल जैसे प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं।
- फ्रांस- संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फांस के संविधान से लिया गया है।
- रूस- मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के संविधान से लिया गया है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शामिल हैं।
- दक्षिण अफ्रीका- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रवधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
- जर्मनी- आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन जर्मनी से संविधान से लिया गया है।
- आयरलैंड- राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र से सम्मानित लोगों को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा मनोनीत करना, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।
- ऑस्ट्रेलिया- केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं।
- जापान- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।
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Published November 26th, 2022 at 16:16 IST
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