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Updated August 10th, 2021 at 19:17 IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की 11वीं में एडमिशन के लिए होने वाली CET परीक्षा; इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेगा एडमिशन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11वीं में नामांकन के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को रद्द कर दिया है।

Reported by: Munna Kumar
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11वीं में नामांकन के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला 10वीं कक्षा पास कर चुके छात्रों के लिए राहत की खबर है। 

जूनियर कॉलेज में प्रवेश से पहले कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 21 अगस्त 2021 को आयोजित किया जाना था। जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस आरआई छागला की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा था, सभी बोर्ड में कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए एक सीईटी आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर वे 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पसंदीदा जूनियर कॉलेज चुनने में सक्षम होंगे। 

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इसपर हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है और यह अदालत इस तरह के घोर अन्याय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कक्षा 11वीं के छात्रों के 10वीं कक्षा के अंकों और आंतरिक मूल्यांकन पर विचार कर सभी को प्रवेश देना शुरू करे। 

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आईसीएसई की छात्रा ने सिलेबस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें यह कहा गया था कि प्रश्नपत्र महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस पर आधारित होगा। ऐसे में दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती थी। जिसपर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। 

महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्टूडेंट्स को 6 सप्ताह के भीतर उनके 10वीं के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर सभी को 11वीं में दाखिला दिया जाए। 

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Published August 10th, 2021 at 19:07 IST

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