Advertisement

Updated October 14th, 2021 at 21:21 IST

NCB ने किया आर्यन खान की जमानत का विरोध, अदालत के सामने रखीं ये दलीलें

मुंबई (Mumbai) में क्रूज जहाज पर कथित 'ड्रग्स पार्टी' से जुड़े मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने विरोध किया है।

Reported by: Dalchand Kumar
Credit- ANI/PTI
Credit- ANI/PTI | Image:self
Advertisement

मुंबई (Mumbai) में क्रूज जहाज पर कथित 'ड्रग्स पार्टी' से जुड़े मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने विरोध किया है। गुरुवार को मुंबई के सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एनसीबी (NCB) की ओर से दलील रखते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देना अच्छा फैसला नहीं होगा। इस दौरान एएसजी अनिल सिंह (ASG Anil Singh) ने आर्यन के खिलाफ गैरजमानती धाराओं का भी हवाला दिया। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई लंच की वजह से रुक गई है। कोर्ट में दोपहर पौने 3 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी।

यह भी पढ़ें: नवाब मलिक के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा- 'NCB का बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में ब्रेक से पहले सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि अरबाज और आर्यन ड्रग्स का सेवन करने वाले थे। एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन ने पहली बार नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया, वो पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आर्यन के ड्रग्स लेने के पर्याप्त सबूत हैं। एएसजी ने कहा कि आर्यन खान के साथ आए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला, जो दोनों के लिए था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एएसजी अनिल सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने पंचनामा और व्हाट्सएप चैट दिखाए हैं। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ने क्रूज यात्रा के लिए ड्रग्स का सेवन किया था। एएसजी इस दावे का विरोध किया कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रग्स दोनों आरोपियों के लिए थी। ASG ने कहा कि हार्ड ड्रग की मात्रा खुद के सेवन के लिए नहीं हो सकती है।

यह भी पढ़ें: क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान की गिरफ्तारी को सांप्रदायिक रंग देने पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज

एनसीबी की ओर से पेश हुए एएसजी ने दलील रखते हुए आगे कहा कि जमानत देना अच्छा फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्यन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वो गैरजमानती हैं। ऐसे में आर्यन को जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। 

बता दें कि आर्यन खान को पहले 7 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद एक बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फिलहाल आर्यन खान को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आर्थर रोड जेल के क्वॉरंटीन बैरक से कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन खान  के साथ उनके  5 साथियों को भी कॉमन सेल में शिफ्ट किया गया है।

Advertisement

Published October 14th, 2021 at 21:19 IST

आपकी आवाज. अब डायरेक्ट.

अपने विचार हमें भेजें, हम उन्हें प्रकाशित करेंगे। यह खंड मॉडरेट किया गया है।

Advertisement

न्यूज़रूम से लेटेस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Whatsapp logo