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Updated November 19th, 2018 at 20:15 IST

अगस्ता वेस्टलैंड केस: 'बिचौलिए' क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण पर दुबई कोर्ट की हरी झंडी, जल्द आएगा भारत...

बता दें कि इस मामले में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के अलावा मिशेल तीसरा कथित बिचौलिया है.

Reported by: Neeraj Chouhan
| Image:self
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अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में दुबई की सर्वोच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के कथित बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण करने के भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है.  दुबई कैसेशन कोर्ट ने 54 वर्षीय ब्रिटिश क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को भारतीय अधिकारियों को प्रत्यर्पित करने के अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.

अगस्टा वेस्टलैंड मामले में इस तरह से क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाना जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल मिशेल हिरासत में है. दुबई के क्रिमिनल लॉयर अंजना भाटिया ने रिपब्लिक टीवी से इसकी पुष्टि की है.

खलीज टाइम्स की खबर के अनुसार, अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और माइकल के वकील की याचिका निरस्त कर दी. निचली अदालत ने कहा था कि माइकल का प्रत्यर्पण किया जा सकता है.

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश अब्दुलअजीज अल जरूनी ने अन्य सदस्य न्यायाधीशों मुसाबेह थालोब, मुस्तफा अल शिनवी, महमूद सुल्तान एवं अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में फैसला सुनाया.

हालांकि भारत की तरफ से अदालत के फैसले के बारे में कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली है.

रिपब्लिक टीवी के पास कोर्ट के आदेश की कॉपी मौजूद है.

क्या था मामला

बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड या चॉपर गेट स्कैम की नींव साल 1999 में हुई थी. जब इंडियन एयर फोर्स ने भारत के VVIP लोगों के लिए पहले 8 हेलीकॉप्टर जो बाद में 12 हो गए थे उसे भारत में लाने की मांग की थी. साल 2010 में 12 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ डील हुई थी. हेलीकॉप्टर सौदे में करोड़ों रुपए की दलाली का आरोप लगा है. बता दें, बाद में इस सौदे को भारत की तरफ से रद्द कर दिया था.

रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इटली की एक कंपनी जिसका नाम फिनमैकेनिका है बता दें, इसी की सहयोगी कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड. गौरतलब है कि साल 2013 में फिनमैकेनिका और अगस्ता वेस्टलैंड के CEO की गिरफ्तारी हुई थी. इनपर आरोप लगा था कि इन्होंने इस सौदे में घूस दी थी.

वहीं इस पूरे मामले पर भारत के कई नेताओं और अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी. इस मामले में पूर्व IAF चीफ एसपी त्यागी को CBI ने साल 2016 में गिरफ्तार भी किया था. वहीं अब इसी मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दुबई की अदालत ने दोषी ठहराया है और उसे भारत को सौंपने के लिए तैयार है.

क्रिश्चियन मिशेल तीन बिचौलियों में से एक है. ईडी और CBI अन्य दो बिचौलियों गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा की जांच में भी जुटा हुआ है. दोनों ही एजेंसियों ने कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के बाद इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है.

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Published November 19th, 2018 at 18:07 IST

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