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Updated September 10th, 2018 at 16:32 IST

अब्दुल्ला की राह पर चली महबूबा, बोली- पंचायत और निकाय चुनावों का बहिष्कार करेगी PDP

मुफ्ती ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 35 ए को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे.’’

Reported by: Neeraj Chouhan
| Image:self
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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि वह इस महीने के आखिर में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेगी. कुछ दिन पहले नेशनल कान्फ्रेंस ने भी चुनावों से दूरी बनाने का ऐलान किया था. पार्टी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि मौजूदा हालात अनुकूल नहीं हैं.

मुफ्ती ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 35 ए को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे.’’  उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने बहुत कुर्बानी दी है और कोई अनुच्छेद 35 ए की वैधता से इनकार नहीं कर सकता.

पीडीपी प्रवक्ता रफी अहमद मीर ने संवाददाताओं से कहा कि अनुच्छेद 35 ए के संबंध में लोगों की आशंकाओं को जब तक संतोषप्रद तरीके से नहीं सुलझाया जाता, हम समझते हैं कि निकाय और पंचायत चुनाव कराना बेकार की कवायद होगा.

कुछ दिन पहले ही नेशनल कान्फ्रेंस ने घोषणा की थी कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार अनुच्छेद 35 ए पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी और इसे बचाने के लिए अदालत में तथा अदालत के बाहर प्रभावी कदम नहीं उठाती, तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी और 2019 के चुनाव भी नहीं लड़ेगी. यही नहीं उन्होंने शनिवार को एक कदम आगे बढ़ते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात कहीं.

बता दें, अनुच्छेद 35 ए और 370 को भारत के दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर को काफी अलग रखता है. मसलन नुच्छेद 35 ए लोगों को जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को स्थाई निवास करने से रोकता है, बाहरी लोगों के लिए राज्य में अचल संपत्ति खरीदने या स्वामित्व रखने पर भी पांबदी लगता है. इसके अलावा राज्य सरकार की नौकरियां पर भी प्रदेश के लोगों का एकधिकार को सुनिश्चित करता है. 

लिहाजा यह अनुच्छेद को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में खास गर्म है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी विचारधीन है और कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को जनवरी 2019 तक के लिए स्थागित कर दिया है. 
 

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Published September 10th, 2018 at 16:32 IST

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