Updated April 4th, 2019 at 14:55 IST
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, नहीं लड़ पाएंगे इस बार लोकसभा चुनाव
गुजरात हाईकोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हार्दिक पटेल की याचिका की जल्द सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
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पाटिदार आंदोलन के नेता और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोग लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें 4 अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारिख है। ऐसे में हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना नामुमकिन होगा।
गुजरात हाईकोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हार्दिक पटेल की याचिका की जल्द सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हार्दिक पटेल जुलाई 2018 में दोषी करार दिए गए थे। तो अब क्या जल्दीबाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध किया। हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह अपील की थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सजा से छूट दे दी जाए।
बता दें 23 जुलाई 2015 को गुजरात की एक अदालत ने बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला करने के लिए आरोप में हार्दिक पटेल और दो अन्य साथियों को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने पटेल और उनके साथियों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। सजा मिलने के बाद ही वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तौर पर आखिरी विकल्प बचा था जहां कर वह राहत पा सकते थे और उनके बाद नामांकन कर सकते थे । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
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बता दें बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में 23 जुलाई 2015 को तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ का आरोप हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों एके पटेल और लालजी पटेल पर लगा था। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है, नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है।
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Published April 4th, 2019 at 14:54 IST
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