Updated January 16th, 2019 at 21:04 IST
झारखंड : रघुवर सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, सलाना 40 लाख के टर्नओवर पर GST नहीं
झारखंड सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए माल एंव सेवा कर ( जीएसटी) से छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया .
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झारखंड सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए माल एंव सेवा कर ( जीएसटी) से छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर दी.
जानकारी के अनुसार झारखंड के 80 हजार छोटे मध्यम व्यापारियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा. वे टैक्स के दायरे से बाहर हो जायेंगे. राज्य में जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गयी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर वाणिज्यकर सचिव को इस संबंध में निर्देश दिया है.
सरकार के इस फैसले से 80 हजार व्यापारियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 40 लाख के बीच बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं. इस निर्णय से छोटे व मध्यम व्यापारी परेशानी से बचेंगे. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 से 40 लाख करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था. इसी फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने व्यापारियों को राहत देने का निर्णय लिया है.
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बता दें वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में 10 जनवरी को हुए जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. छोटे कारोबारियों को छूट देने के अलावा जीएसटी क्मपोजिशन योजना का लाभ देने की सीमा भी बढ़ाई गई है. इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और कंपनियों को उत्पादों के मूल्यवर्धन के बजाय अपने कारोबार के हिसाब से मामूली दर पर कर देना होता है . कम्पोजिशन योजना के लिये निर्धारित सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि इन दो कदमों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को राहत मिलेगी . इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर ‘आपदा’ कर लगाने की अनुमति दे दी है.
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Published January 16th, 2019 at 20:56 IST
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