Updated January 27th, 2021 at 18:53 IST
Tandav: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मेकर्स और एक्टर्स को फटकार, गिरफ्तारी से नहीं दी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं को जमकर फटकार लगाई जो इन दिनों कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं को जमकर फटकार लगाई जो इन दिनों कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए तीव्र आलोचना का सामना कर रहे हैं। पीठ ने अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब, अमेज़न प्राइम वीडियो (इंडिया) और ‘तांडव’ के निर्माताओं को टीम के खिलाफ कई FIR में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब स्क्रिप्ट से दूरी नहीं बना सकते, शीर्ष अदालत ने माना कि ‘किसी को भी ऐसी कोई सीरीज नहीं बनानी चाहिए जो भावनाओं को आहत करती हो।’
‘तांडव’ के मेकर्स के खिलाफ SC की कार्रवाई
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच टीम के खिलाफ FIR को खत्म करने के लिए दलीलों पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, “आपको ऐसी सीरीज नहीं बनानी चाहिए जिससे भावना आहत होती है। पटकथा और अभिनय ऐसा होना चाहिए कि यह किसी भी भावना को आहत न करे।”
विवादित सीन में दिखने वाले अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब से न्यायाधीश ने पूछा, “आपने अनुबंध पर साइन करने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी? आप इससे ये कहते हुए अलग नहीं हो सकते कि आपको बताया नहीं गया था। आप इस तरह लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते।”
अदालत ने अग्रिम जमानत या FIR को रद्द करने के लिए निर्माताओं से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। बेंच ने ‘तांडव’ निर्माताओं और अभिनेताओं की याचिका पर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज कई FIR एक साथ मिलाने के लिए नोटिस भी जारी किया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास ज़फर, अमेज़न प्राइम इंडिया के प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, शो के लेखक गौरव सोलंकी और अयूब के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस शो पर कथित तौर पर देवी-देवताओं पर मजाक वाले दृश्यों के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है।
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Published January 27th, 2021 at 17:31 IST
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