Updated April 24th, 2024 at 19:18 IST
आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं, फिर भी डाल सकते हैं वोट; इन 11 डॉक्यूमेंट में से सिर्फ एक है जरूरी
चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र से परे, पासपोर्ट से लेकर सेवा कार्ड तक लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाले वैध आईडी विकल्पों के बारे में जानें
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Lok Sabha Elections 2024 : भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आम चुनाव जारी है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरा देश उत्साहित है। इस लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हुआ जबकि 7वां और अंतिम चरण 1 जून 2024 को है। सातों चरणों का परिणाम 4 जून को आना है।
लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट देकर हर भारतीय को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में सुचारू और वैध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मतदान केंद्र पर जाते समय उचित पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। भारत में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने एक या दो नहीं बल्कि 10 से अधिक पहचान दस्तावेजों को स्वीकार किया है। तो चलिए जानते हैं कि किन दस्तावेजों की मदद से आप अपना वोट डाल सकते हैं।
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इन दस्तावेजों को आप वोट के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं
EPIC (मतदाता पहचान पत्र) : मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसे आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, मतदान के लिए स्वीकार किए जाने वाले प्राथमिक दस्तावेजों में से एक है। यह पहचान और नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
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आधार कार्ड: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड को वोट डालने के लिए पहचान वैध रूप में स्वीकार किया जाता है।
पासपोर्ट: भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट आपके वोट डालने के लिए पहचान का एक और मान्यता प्राप्त रूप है।
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ड्राइविंग लाइसेंस: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी मतदान के लिए वैध आईडी के रूप में काम कर सकता है।
सेवा पहचान पत्र: केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी मतदान के लिए फोटो के साथ अपने सेवा पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
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फोटो लगी पासबुक: बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी पासबुक, जिसपर आपकी फोटो लगी हो, वैध पहचान दस्तावेजों के रूप में स्वीकार की जाती है।
पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN Card) कार्ड को मतदान के लिए एक वैध आईडी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
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PNR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड मतदान के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
मनरेगा जॉब कार्ड: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) फोटो वाला जॉब कार्ड भी मतदान के लिए एक वैध आईडी माना जाता है।
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स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड: यदि आपके पास श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, तो यह मतदान के लिए वैध पहचान दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है।
फोटो लगा पेंशन दस्तावेज: आपकी तस्वीर वाले पेंशन दस्तावेज मतदान केंद्र पर वैध पहचान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
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MP/MLA/MLC के लिए आधिकारिक पहचान पत्र: संसद सदस्यों (सांसदों), विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और विधान परिषदों के सदस्यों (एमएलसी) को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।
मतदान केंद्र पर जब आप अपना वोट डालने जाते हैं, तो पीठासीन अधिकारी आपकी पहचान के लिए पहचान पत्र मांगते हैं। मतदान केंद्र पर इन मान्यता प्राप्त आईडी कार्डों में से एक को प्रस्तुत करके, आप वोट देने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं।
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Published April 24th, 2024 at 19:07 IST
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